एमपीऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के बारे में
एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपस्थित ऑनलाइन सेवाओं को नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने
का सरल उपाय है। सामान्यत: कियोस्क शहरी क्षेत्र में स्थित दुकान/ऑफिस/इंटरनेट कैफे
ही होता है जो एमपीऑनलाइन लिमिटेड के साथ नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने के
लिए एक अनुबंध के तहत अधिकृत किया जाता है। कियोस्क आवंटन के लिए इस प्रकार के व्यवसाय
से जुड़े व्यवसायीबन्धु नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। नागरिकों को ऑनलाइन सेवा
मुहैया कराने पर कियोस्क संचालक को प्रत्येक ऑनलाइन सेवा के लिए निर्धारित सेवा शुल्क
प्रदान किया जाता है। इस सेवा शुल्क का निर्धारण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश
शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।
एमपीऑनलाइन अधिकृत कियोस्क स्थापित करने संबंधी जानकारीः-
कियोस्क - नागरिकों को एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाओं को प्रभावी
रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराने का सरल उपाय है। सामान्यत: कियोस्क, दुकान/ऑफिस/इंटरनेट
कैफे ही होता है, जिसमें कम्प्यूटर सेटअप (प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट, बायोमेट्रिक्स
डिवाइस सहित) आदि की सुविधा उपलब्ध होती है।
- इच्छुक आवेदक को एमपीऑनलाइन लिमिटेड के साथ नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने
के लिए एक अनुबंध के तहत अधिकृत किया जाता है। कियोस्क स्थापित करने हेतु आवेदक की
उम्र 18 वर्ष हो तथा कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसे कम्प्यूटर का व्यावहारिक
ज्ञान होना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास पेनकार्ड, आधार नं. तथा दुकान का गुमाश्ता (स्थापना का पंजीयन प्रमाण
पत्र) होना भी अनिवार्य है। कियोस्क स्थापित करने हेतु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना
होता है। आवेदन के उपरांत पंजीयन शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अनुबंध प्रक्रिया
पूर्ण करना होती है।
- कियोस्क संचालकों द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने पर प्रत्येक ऑनलाइन
सेवा के लिए निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। इस सेवा शुल्क का निर्धारण
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण
समिति द्वारा किया जाता है।
कियोस्क पंजीयन शुल्क का भुगतान तथा अनुबंध प्रक्रिया संबंधी जानकारीः-
- कियोस्क स्थापित करने के इच्छुक आवेदक को आवेदन फार्म भरने के उपरांत पंजीयन शुल्क
का ऑनलाइन भुगतान करना होता है, शहरी क्षेत्र में कियोस्क स्थापित करने हेतु पंजीयन
शुल्क 3000 /- रु. (कर अतिरिक्त) तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंजीयन शुल्क 1000/- रु.
(कर अतिरिक्त) का ऑनलाइन भुगतान करना होता है। *ध्यान रखें भुगतान
के उपरांत पंजीयन शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
- पंजीयन शुल्क के भुगतान के उपरांत आवेदक को कियोस्क आईडी और पासवर्ड की जानकारी उनके
पंजीकृत ईमेल/मोबाइल पर स्वतः प्राप्त होगी। इसके उपरांत कियोस्क संचालक को एमपीआनलाइन
के साथ 500 रुपये मूल्य के ई-स्टाम्प पर कियोस्क अनुबंध कराना अनिवार्य है। अनुबंध
प्रक्रिया पूर्णतः आनलाइन की जावेगी तथा क्लास-2 के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अनुबंध
पर कियोस्क संचालक को आनलाइन हस्ताक्षर कर प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अनुबंध प्रक्रिया
पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान
कर सकता है।
कियोस्क स्थापना, आवंटन एवं संचालन संबंधी सामान्य शर्तें-
आवेदक आवेदन भरने से पूर्व कृपया सुनिश्चित कर ले कि-
- कियोस्क स्थापित करने हेतु इच्छुक आवेदक के पास स्वयं अथवा किराये की उचित स्थान पर
कम से कम 10X10 वर्गफुट की दुकान/ऑफिस/इंटरनेट कैफे होना आवश्यक है।
- कियोस्क स्थापना हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाईस तथा इंटरनेट
कनेक्शन होना अनिवार्य है।
- कियोस्क उसी स्थान के लिये अधिकृत किया जावेगा, जहां पर असामाजिक गतिविधियां संचालित
न की जा रही हों। साथ ही वहां पर नागरिकों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा
न हो।
- कियोस्क संचालक को नागरिकों को पेयजल एवं बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराना होगा।
- कियोस्क का संचालन नियमानुसार नहीं करने पर अथवा कियोस्क आवंटन के समय गलत जानकारी
प्रदान करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार एमपीआनलाइन को होगा।
- कियोस्क का संचालन निर्धारित स्थान से करना अनिवार्य है, दो स्थानों से कियोस्क संचालन
न करें।
- कियोस्क संचालक द्वारा नागरिकों को सेवा प्रदान करने पर निर्धारित शुल्क ही लेना अनिवार्य
है। किसी भी प्रकार की शिकायत सही पाई जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।
- प्रत्येक कियोस्क संचालक को प्रतिमाह कम से कम 200 ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है।
- पूरे वित्त वर्ष में निर्धारित ट्रांजेक्शन नहीं करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने
का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।